राज्यों को केंद्र का कड़ा निर्देश दूरसंचार टावरों के लिए दें राइट ऑफ वे तभी मिलेगा सुधारों के लिए फंड

केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए साफ संदेश दिया है कि अगर उन्हें सुधारों के लिए विशेष वित्तीय सहायता चाहिए, तो कुछ अहम शर्तें पूरी करनी होंगी। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें दूरसंचार टावर लगाने के लिए ‘राइट ऑफ वे’ (Right of Way) की सुविधा दें और उर्वरक उपयोग को किसान पहचान (Farmer ID) से जोड़ें।यह शर्तें ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ (SASCI) योजना के तहत रखी गई हैं, जिसके जरिए राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के तहत कुल बड़ी राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें एक हिस्सा बिना शर्त (अनटाइड) है, जबकि बाकी फंड सुधारों से जुड़ा हुआ है।टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दूरसंचार विभाग के ‘राइट ऑफ वे’ नियमों का उद्देश्य मोबाइल टावर, फाइबर नेटवर्क और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में आने वाली अड़चनों को कम करना है। अगर राज्य इन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करते हैं, तो देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो सकता है।

वहीं कृषि क्षेत्र में, उर्वरक उपयोग को AgriStack से जोड़ने की बात कही गई है। इसका मकसद किसानों का डेटा व्यवस्थित करना, उर्वरकों के इस्तेमाल पर नजर रखना और सब्सिडी को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इसमें गांव के नक्शे, फसल डेटा और किसानों की जानकारी जैसे डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का “रिफॉर्म-लिंक्ड फंडिंग मॉडल” राज्यों को ठोस सुधार लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एक तरफ डिजिटल कनेक्टिविटी और 5G सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।


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