सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों पर पुराने निर्देशों में संशोधन

नई दिल्ली (22 अगस्त, 2025) – देशभर में पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में संशोधन किया है। अब दिल्ली और आसपास की सड़कों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाएगा।

इससे पहले अदालत ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए, लेकिन पर्याप्त शेल्टर न होने और भारी विरोध के कारण इस पर अमल मुश्किल था। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता ने सड़कों पर उतरकर और ऑनलाइन याचिकाओं के जरिए फैसले का विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "विज्ञान-आधारित मानवीय नीति से पीछे हटना" बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह "वैज्ञानिक निर्णय" है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आक्रामक या रेबीज़ से संक्रमित कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा।

भारत में करीब 5.25 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से 80 लाख शेल्टर में रहते हैं। सिर्फ दिल्ली में लगभग 10 लाख आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पूरे देश के लिए एक समान नीति बनाई जाएगी और सड़कों पर कुत्तों को खिलाने के लिए अलग-अलग जोन भी तय किए जाएंगे। पेटा इंडिया ने फैसले का स्वागत करते हुए लोगों से गोद लेने और नसबंदी अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

Hemendra
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