भारत में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पाता। निजी स्कूलों की महंगी फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्च गरीब परिवारों के लिए मुश्किल बन जाते हैं।इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Right to Education Act यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। इस कानून के तहत देश के हर निजी स्कूल को 25 प्रतिशत सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।इस पहल से लाखों बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला है और उनके बेहतर भविष्य का रास्ता खुला है।
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