लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अब निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रों में खोज कर सकेंगे। यह कदम गहरे खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संशोधनों के तहत अब खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों से जुड़े हुए क्षेत्रों को खनन में शामिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही, प्रमुख पट्टों में संबंधित खनिजों को जोड़ने की अनुमति भी दी गई है। इससे सटे हुए क्षेत्रों में स्थित खनिजों का अधिकतम खनन संभव होगा, जिन्हें अलग से खोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन से खनिज उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों की कच्चे माल की उपलब्धता और देश की आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।
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