National Highways Authority of India ने 10 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव लागू किया है, जिसके तहत अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है और केवल डिजिटल माध्यमों से ही टोल चुकाया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था में FASTag को प्राथमिक माध्यम बनाया गया है, यानी जिन वाहनों में FASTag लगा और सक्रिय है, उनका टोल अपने आप बिना रुके कट जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा। वहीं जिन वाहनों में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, उन्हें UPI के जरिए भुगतान करना होगा, लेकिन ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क से 25% अधिक राशि देनी पड़ेगी, यानी ₹100 के टोल पर ₹125 देने होंगे। यदि कोई चालक FASTag और UPI दोनों से भुगतान नहीं करता है, तो उसे टोल प्लाजा से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा, अब टोल में छूट के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं और केवल उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी जिनके पास वैलिड FASTag या वार्षिक पास है; सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर छूट लेने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। बार-बार हाईवे का उपयोग करने वालों के लिए वार्षिक पास का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर ₹3075 कर दी गई है और इससे लगभग 200 यात्राएं की जा सकती हैं। इस पूरे बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है, ताकि यात्रियों को सुविधा मिले और हाईवे पर सफर ज्यादा सुगम हो सके।
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