जनगणना में महिला का नाम बताना जरूरी नहीं, गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी

गृह विभाग ने जनगणना प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों की निजता और सम्मान को खास महत्व दिया गया है। इस नई गाइडलाइन के तहत अब किसी भी परिवार की महिला सदस्य का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा, यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या घर की किसी महिला का नाम साझा नहीं करना चाहता है, तो जनगणना कर्मी उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय समाज में मौजूद विभिन्न परंपराओं और व्यक्तिगत गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी को भी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही, गृह विभाग ने जनगणना कार्य को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की योजना बनाई है। गणना ब्लॉकों के गठन के बाद अब प्रगणकों की बाउंड्री तय करने के लिए विस्तृत नक्शे तैयार किए जाएंगे, जिससे हर कर्मचारी को अपने कार्यक्षेत्र की स्पष्ट जानकारी मिल सके। इससे न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी बेहतर होगी।

नई गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना कर्मी लोगों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार रखें और किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश न करें। लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे स्वेच्छा से सही जानकारी साझा करें। इससे जनगणना की प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद और सुचारु बन सकेगी।

सरकार का उद्देश्य है कि इस बार जनगणना को बिना किसी विवाद और परेशानी के सफलतापूर्वक पूरा किया जाए। नई गाइडलाइन से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अनुकूल बनेगी, जिससे देश के विकास और योजनाओं के लिए जरूरी सटीक आंकड़े आसानी से एकत्र किए जा सकेंगे।


Manisha Saini
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