दिल्ली में MCD ने कमर्शियल गाड़ियों पर बढ़ाया एंट्री शुल्क, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया लागू

दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कमर्शियल वाहनों पर एंट्री शुल्क बढ़ा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है। इस फैसले के तहत हल्के कमर्शियल वाहनों (LCV) का शुल्क करीब 1400 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2000 रुपये कर दिया गया है, जबकि भारी ट्रकों के लिए यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर करीब 4000 रुपये कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी कमर्शियल वाहनों को ज्यादा शुल्क देना होगा।

यह बढ़ोतरी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यह शुल्क टोल टैक्स के अलावा अलग से लिया जाता है और खासतौर पर उन वाहनों पर लागू होता है जो बाहर से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, हर दिन लगभग 4000 ट्रक दिल्ली में आते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

इस फैसले का सीधा असर ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई की लागत पर पड़ सकता है, जिससे सामान महंगा होने की संभावना भी है। हालांकि सरकार और प्रशासन का मानना है कि यह कदम जरूरी है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों के इस्तेमाल में कमी आएगी और दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद मिलेगी।


Manisha Saini
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